आज जारी होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना, 4 तक भरे जा सकेंगे नामांकन

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चंडीगढ़, हरियाणा में 14वीं विधानसभा के गठन के लिए आम चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। 4 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 5 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा।

वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी और उसी दिन शाम को नतीजों की भी घोषणा कर दी जाएगी। दिवाली यानी 27 अक्टूबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल श्राद्ध चल रहे हैं और नवरात्र 29 सितंबर से आरंभ होंगे।हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत के अनुसार नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन स्वयं उम्मीदवार द्वारा या एक प्रस्तावक द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की सुपुर्दगी और स्वीकृति की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी।

उन्‍होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के साथ आने वाले काफिले को दूर रोक दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ उस समेत पांच व्यक्ति होंगे।

डा. इंद्रजीत के अनुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ अधिकतम तीन महीने पहले के समय की तस्वीर जमा करानी होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए फॉर्म 26 में एक हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे। उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है। इससे अधिक की राशि का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी/चेक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

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