UP के इस डिग्री कॉलेज में एंट्री लेनी है तो साथ लाओ ड्राइविंग लाइसेंस

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नोएडा, यातायात नियमों (Traffic Rules) के प्रति कॉलेज के छात्रों को जागरूक करने के लिए सेक्टर-39 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने नया तरीका अपनाया है। जिसके तहत निजी वाहनों (Personal Vehicles) से आने वाले छात्रों के लिए अब पहचान पत्र (ID Card) के साथ-साथ ड्रार्इंवग लाइसेंस (Driving License) लाना अनिवार्य कर दिया है।

परिवहन सुरक्षा समिति संयोजक डॉ कविता सिंह चौधरी ने बताया कि

विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए महाविद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है। महाविद्यालय में रोजाना कॉलेज पहचान पत्र के साथ-साथ उनका ड्रार्इंवग लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। परिवहन सुरक्षा समिति संयोजक डॉ कविता सिंह चौधरी ने बताया कि छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। एक सितंबर से दिल्ली-NCR (National Capital Region) समेत देशभर के कई राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू हुआ है। इसके बाद से वाहन चालकों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता आई है। दिल्ली एनसीआर के कई कॉलेजों के साथ सोसाइटीज में भी बिना हेल्मेट एंट्री बैन कर दी गई है। इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं।

यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।

बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

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