उत्‍तराखंड सरकार ने फिर की संशोधित गाइडलाइन जारी

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देहरादून।  कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढते मामलों को देखते हुए उत्‍तराखंड सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब रात्रि कर्फ्यू नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में हर रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

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जानिए क्या है नई गाइडलाइन में

राज्य सरकार के जरिए 30 मार्च को जारी किए गए दिशा-निर्देश यथावत रहेगें।

समस्त धार्मिक, राजीनतिक और सामाजिक आयोजनों के साथ ही विवाह समेत अन्य समारोह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होग। (महाकुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी को जारी एसओपी और राज्य सरकार द्वारा 26 फरवरी को जारी किए दिशा-निर्देश कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार में यथावत रहेगें)। सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
सभी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगें।

सभी जिलों में संचालित कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।

सभी स्वीमिंग पूल, स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे।

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