उत्तराखंड: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पायेंगे पंचायत चुनाव, शैक्षिक योग्यता में भी हुआ बदलाव

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उत्तराखंड: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पायेंगे पंचायत चुनाव, शैक्षिक योग्यता में भी हुआ बदलाव
उत्तराखंड: अब दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पायेंगे पंचायत चुनाव, शैक्षिक योग्यता में भी हुआ बदलाव

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसने दिन ऐतिहासिक पंचायती राज एक्ट का संशोदित बिल सदन में पारित हो गया है। अब दो बच्चों से ज्यादा वाले मां-बाप पंचायन चुनाव नहीं पड़ पाएंगे। इस फैसले के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पंचायत चुनाव के लिए इस तरह का प्रावधान करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

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पंचायत चुनाव के लिए 300 दिन की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग की शैक्षिक योग्यता जहां हाई स्कूल पास रखी गई है, वहीं महिला और एससी-एसटी के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है।अब आने वाले पंचायत चुनाव इस एक्ट के आधार पर हो सकते हैं।