उत्तराखंड … मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया की सरल, सरकार का शुल्क में छूट देने का निर्णय

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रिपोर्ट … page3news.co.in
देहरादून। मानचित्र स्वीकृत करने की जटिल प्रक्रिया को सरल करते हुए सरकार ने शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य का मैदानी क्षेत्र का वह भू-भाग जो किसी प्राधिकरण का भाग नही था। उक्त भू-भाग को नियोजित विकास किये जाने के लिए पूर्व में विकास प्राधिकरणो यथा एच.आर.डी.ए. एंव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का भाग के रूप में सम्मिलित किया गया था उक्त क्षेत्रो में विकास शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है।
पर्वतीय जनपदो के मैदानी विकास क्षेत्रो में भी लगभग 40 प्रतिशत विकास शुल्क कम करने निर्णय लिया गया है और अवशेष पर्वतीय क्षेत्रों में 70 प्रतिशत विकास शुल्क की दरें में छूट प्रदान कर दी गई है। जिससे कि आम जन को लाभ होगा। मुख्यमंत्री द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रो में जन सामान्य के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए की गयी घोषणा के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु भी यह निर्णय कर लिया गया है। राज्य गठन के उपरान्त वर्ष 2004 में शासनादेश 19 अक्तूबर 2004 में विकास शुल्क का निर्धारण किया गया था। सरकार ने अनियोजित विकास को अंकुश लगाने एवं नियोजित विकास को देखते हुए सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया है। विगत वर्ष राज्य के पर्वतीय जनपदो का वह भू-भाग जो पूर्व में स्थानीय विकास प्राधिकरण (विनिमित क्षेत्र) नगर निकायों एंव राष्ट्रीय राजमार्ग एंव राज्य राजमार्ग के भू-भाग में सम्मिलित करते हुए जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित किया गया एंव मैदानी जनपदो के वह भू-भाग के रूप में सम्मिलित नही किया गया था। उक्त भू-भाग को सम्बिन्धित विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। उक्त नये क्षेत्रों में विकास शुल्कों एंव अन्य शुल्क कम किये जाने के लिए जनहित में यह निर्णय लिया गया है।