PM Modi Degree Case : PM Modi डिग्री मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत

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सूरत। PM Modi Degree Case : आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध कोर्ट ने उनकी याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध केजरीवाल और संजय सिंह की कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था।

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में भी दोनों नेताओं को राहत नहीं मिली। केजरीवाल की तरफ हाई कोर्ट में दलील रखी गई थी। सेशन कोर्ट में उनकी रिवीजन पेंडिंग है। ऐसे में इसके लंबित रहने तक मानहानि मामले की कार्यवाही को रोक जाए या फिर अदालत उस रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के लिए आदेश जारी करे, ताकि उस पर पहले फैसला हो, लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज दी और जस्टिस समीर दवे ने अपने फैसले में कहा कि आपकी अर्जी लौटाई जा रही है और कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है।

इससे पहले, 5 अगस्त को सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद ने उनकी पुनरीक्षण याचिका का निपटारा होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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