Uttarakhand Uniform Civil Code : यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी

0
Uttarakhand Uniform Civil Code

Uttarakhand Uniform Civil Code : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता (uniform civil code) विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी।

Electoral Bonds Case : SBI ने हलफनामा दाखिल कर SC को दी जानकारी

राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा

राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक (Uttarakhand Uniform Civil Code) राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।

उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।

सरकार ने जारी किया गजट

सीएम धामी ने अपने ‘X’ अकाउंट पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।

इससे पहले 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के विधानसभा में पारित हुई थी, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने गजट भी जारी किया है।

गजट में कहा गया है- भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन मा. राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता’, उत्तराखंड 2024 विधायक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या: -03,वर्ष 2024 के रूप में सर्वे साधाराण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशति किया जाता है।

Rajya Pashudhan Mission : मुख्यमंत्री ने राज्य पशुधन मिशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों को किए चेक वितरित

LEAVE A REPLY