liquor scam case : आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका से संबंधित है। मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब नीति मामले में केजरीवाल और अन्य सभी आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी है। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की अर्जी को रिकॉर्ड पर लिया और सुनवाई के लिए तारीख तय की। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
‘मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता हूं’
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सोमवार को मामले पर इसी बेंच में सुनवाई होगी। ढाई बजे। मैं खुद अपनी बात रखूंगा।
‘अदालत नाटक का मंच नहीं’
उन्होंने कहा कि अदालत नाटक का मंच नहीं है। मेहता ने केजरीवाल की अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों को तुच्छ और अवमाननापूर्ण बताया। मेहता ने यह भी बताया कि सात अन्य बरी हुए आरोपियों ने भी जज को हटाने की अर्जी दी है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यदि कोई और अर्जी देना चाहता है तो दे सकता है, ताकि वह एक बार में फैसला कर सकें।
निचली अदालत का फैसला
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को फटकार लगाई थी। उसने कहा था कि उसका मामला न्यायिक जांच में टिकने योग्य नहीं है। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया गया था।
नौ मार्च को जस्टिस शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा था कि आरोप तय करने के चरण में निचली अदालत की कुछ टिप्पणियां त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने केजरीवाल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जज को हटाने का फैसला संबंधित जज को ही लेना होता है। 11 मार्च को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई थी कि सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी।
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