नई दिल्ली:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कारोबारी रतुल पुरी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने राऊस एवेन्यू कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी है। उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी रतुल पुरी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
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कमलनाथ के भांजे हैं रतुल पुरी
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, रतुल पुरी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य धनशोधन मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश
354 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में आरोपित रतुल पुरी की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया। अदालत ने पुरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
इससे पहले रतुल पुरी ने इस मामले में आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करते हुए अदालत में एक आवेदन दिया था। यह मनी लॉन्ड्रिंग केस इटली की अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद दर्ज किया गया था। इससे पहले वीवीआइपी चॉपर घोटाले में दिल्ली हाइकोर्ट ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।