देहरादून। राकेश सिंह निवासी हरभजवाला पोस्ट ऑफिस मेंहूवाला माफी थाना पटेलनगर देहरादून ने तहरीर दी कि वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और प्रिंस ज्वेलर्स नाम के ज्वेलर्स से जिसका नाम प्रिंस खन्ना निवासी 67 सुभाष नगर तिलक रोड देहरादून है से जान-पहचान हो गयी थी जिसने जान पहचान का हवाला देते हुए राकेश सिंह को अपने विश्वास में लेते हुए राकेश सिंह से आठ लाख रूपये उधार लिए कि वह डेढ महीने बाद पैसे वापस कर देगा। प्रिंस ज्वैलर्स जो कि ज्वेलरी का व्यवसाय करता है राकेश सिंह द्वारा अपने परिवार के कुछ गहने एक जोड़ी सोने के कंगन, एक सेट सोने का हार, बनाने के लिए दिया जिसकी कीमत करीब 3,70,000 (तीन लाख सत्तर हजार रुपये) प्रिंस ज्वेलर्स को दिए लेकिन जब कुछ समय बाद राकेश सिंह आईसीआईसीआई बैंक में गोल्ड लोन लेने के लिए गया तो वहां पर गोल्ड की शुद्धता पहचानी गई तो प्रिंस ज्वेलर्स द्वारा दिया गया 23 कैरेट एक सोने का हार, सोने के कंगन, की शुद्धता में केवल 60- सोना मापा गया आईसीआईसीआई बैंक वालों ने उक्त गोल्ड के आधार पर लोन देने से मना कर दिया जिसके पश्चात राकेश सिंह पुनः सोना वापस लेकर प्रिंस ज्वेलर्स की दुकान में गया तो उससे सोने की शुद्धता के संबंध में बताया गया तो प्रिंस खन्ना द्वारा उक्त सोने के जेवर व उसकी रसीद भी अपने पास रख ली कि व कहा कि मैं दोबारा से बनवा दूंगा लेकिन उसके उपरांत जब भी राकेश सिंह दुकान पर गया तो प्रिंस ज्वेलर्स द्वारा वादी को मारने की धमकी देने लगा प्रिंस ज्वेलर्स द्वारा राकेश सिंह को विश्वास में लेकर धोखाधड़ी से अमानत में खयानत करते हुए 11,70,000 रुपए हड़प लिए जिसमें वादी ने प्रिंस जैलर्स को 8,00000 लाख रुपये उधार के नाम से व 3,70,000 रूपये जेवरों की कीमत के नाम से 11,70,000 रुपये हडपकर धोखाधडी की गयी व राकेश सिंह को पैसे देने से मना किया गया जिसके उपरांत दोनों पक्षों में समझौता हुआ जिसमें प्रिंस ज्वेलर्स द्वारा राकेश सिंह को चेक दिए गए लेकिन जैसे ही चेक की डेट नजदीक आयी तो उल्टा प्रिंस ज्वेलर्स द्वारा राकेश सिंह पर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जांच पुलिस कार्यालय के माध्यम से की गई जिसमें प्रिंस खन्ना द्वारा राकेश सिंह पर लगाए गए आरोप निराधार पाए गए प्रथम दृष्टया जांच से प्रिंस ज्वेलर्स द्वारा राकेश सिंह के साथ धोखाधड़ी किया जाना प्रकाश में आया जिसके उपरांत राकेश सिंह की तहरीर के आधार पर थाना क्लेमेनटाउन पर मुकदमा अपराध संख्या 78-2018 धारा 406-420-506 आईपीसी बनाम प्रिंस खन्ना पंजीकृत किया गया मुकदमा की जांच की जा रही है।
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