नई दिल्ली। Prophet remark row: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के मामले में नुपुर शर्मा को बड़ी राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ हुई सभी प्राथमिकियों को एकसाथ क्लब करने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। यही नहीं समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा (FIRs against Nupur Sharma) को अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की है।
Azadi Ka Amrit Mahotsav: CM सेना के जवानों के साथ तिरंगा कार्यक्रम में हुए शामिल
आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस करेगी जांच। नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। नुपुर की जान का खतरा देखते हुए दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसकी ओर से जारी आदेश आगे भी लागू
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसकी ओर से जारी आदेश आगे भी लागू रहेगा और इसी मामले में भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी भी नई प्राथमिकी पर भी प्रभावी रहेगा। मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित (Prophet remark row) बयान को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें अलग अलग राज्यों में मामलों को लेकर विभिन्न अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को दर्ज प्राथमिकियों को रद कराने की मांग वाली याचिका के लिए दिल्ली हाइकोर्ट जाने की अनुमति भी प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश नुपुर की जान को खतरा होने के कारण दिया है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उन्हें अराजक तत्वों से जान का खतरा है। नुपुर ने गिरफ्तारी से राहत देने और विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआइआर को एक जगह स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी।