रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बॉर्डर पर किया जाए क्वारंटीन:हाई कोर्ट

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उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को लेकर आज उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रेड जोन से आ रहे लोगों को बॉर्डर में ही जांच कर क्वारंटाइन का आदेश दिया है

दरअसल, प्रवासी कोरोना रैपिड टेस्ट की व्यवस्था के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है कोर्ट ने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति जो रेड जोन क्षेत्र से आ रहा है उसे सीमा पर रोक कर जांच की जाए और उनके लिये वही क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए।

कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि कोरोना टेस्ट को प्रदेश की सीमा में राज्य सरकार आवश्यक कराए और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही लोगो को घर भेजें । हरिद्वार निवासी सचिदानन्द डबराल द्वारा हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के सामने वीडियो कांफ्रेसिग के जरिये से इस मामले की सुनवाई हुई।

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