उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक टू के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी गई है इस गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को बड़ी राहत दी है। राज्य में रेस्टोरेंट 9 बजे तक खोले आ सकेंगे और शॉपिंग मॉल होटल आदि पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है इसी तरह शादी समारोह में दूसरे राज्यों आ लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा।
नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वाले के साथ शादी समारोह और ट्रेन बस सारे लोगों को पर लागू नही होगा।
इन पर रोक जारी रहेगी
सिनेमा हॉल, जिम,स्विमिंग पूल पार्क, थिएटर, बार ,ऑडिटोरियम आदि
स्कूल,कॉलेज, आदि संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के ट्रेनिंग सेन्टर 14 जुलाई तक बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन पर पाबंदी रहेगी, जिला प्रशासन की ओर से बफर जोन की और से तय किया जाएगा।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल,धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा
अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन
स्मार्ट सिटी का पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
किसी भी तरह की परमिट की जरूरत नहीं होगी सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा।
अधिक संक्रमित वाले शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों से आ रहे लोगों को 14 दिन को होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा।
वही अधिक संक्रमित शहरो से आने वाले लोगों 7 दिन का संस्थागन क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन 7 दिन का होना होगा अनिवार्य
अधिक संक्रमित वाले शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा।
विदेश से आने वाले के लिए गाइड लाइन
स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा 7 दिन का संस्थागत और 7 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 7 दिन का कोरोनावायरस का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटाइन जा सकेगे।
पर्यटकों के लिये गाइड लाइन
72 घंटे पहले तक कराया गया कोरोना टेस्ट और परिणाम नेगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटाइनम होने की जरूरत नहीं होगी।
इन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा।
पर्यटकों को कम से कम 7 दिन की बुकिंग करनी होगी अगर आईसीएमआर के द्वारा परिक्षण केंद्र घोषित से टेस्ट नेगेटिव आता है तो 7 दिन की गाइड लाइन लागू नही होगा।
होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल आदि को रियायत
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रेस्टोरेंट्स खोले जा सकेंगे।
शॉपिंग मॉल 8:00 बजे तक खुले रहेंगे परिसर में रेस्टॉरेंट 9:00 बजे तक खुले रहेंगे 50% दुकान खुलेंगी।
धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक नहीं खुलेगें
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह 8:00 बजे से लेकर रात के 8:00 बजे तक सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन इस दौरान किसी सभा समारोह की अनुमति नही होगी।
चार धाम यात्रा के बारे में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था लागू होगी।
विवाह के मेहमानों को रियायत
विवाह और अन्य संबंधित आयोजन के लिए सामुदायिक भवनों के इस्तेमाल की परमिशन।
अधिक संक्रमित शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग जिन्हें कॉमिक संक्रमण के लक्षण नहीं है उन्हें क्वारंटीन नही होना पड़ेगा।
इसी तरह शहरों से आने वाले दूल्हा और दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा लेकिन विवाह स्थल में ही रहना होगा।