Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले आवेदनों पर फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगेगा। ऐसा झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के लिए हो रहा है। अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवाद रहित बनाने का प्रयास किया गया है।
Uttarakhand Cabinet Decision : प्रदेश सरकार ने सीएनजी व पीएनजी पर वैट को किया कम
इसके तहत समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) नियमावली के अध्याय-6 के नियम-20 (उपखंड 2) में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार में भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा।
यदि फिर भी आवेदन या पंजीकरण से जुड़े किसी भी अन्य मामले में मिथ्या शिकायत दर्ज करता है तो उस पर 5000 रुपये और तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के भीतर ऑनलाइन तरीके से करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो जुर्माने की वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी।
38th National Games : गृहमंत्री के आने से पहले सीएम ने किया निरीक्षण, समापन समारोह कल