देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव नजदीक आने वाले हैं ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब दो से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव में बतौर प्रत्याशी खड़े नहीं हो पाएंगे। संशोधन में जोड़ी धारा में जुड़वां दो या तीन बच्चों की स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से असमंजस की स्थिति बनी थी। जिसके लिए भाजपा नेता भारत भूषण चुघ हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को अपवादिक विलक्षण परिस्थिति माना है।
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अब एक बच्चे के बाद जुड़वां बच्चे होने पर निकाय या पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने पर कोई बाधा नहीं आएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम 1959 के संशोधित अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि इन परिस्थितियों पर याचिकाकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं था।