त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है।कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। कैबिनेट ने सबसे पहले पीएम मोदी को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिये बधाई दी।
कैबिनेट में कृषि को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए कृषि उप जन सेवा एवं पशुधन सेवा अधिनियम 2018 को कैबिनेट मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के अधिनियम को उत्तराखंड सरकार ने भी अपनाया है विशेष श्रेणी के बिजली के उपभोक्ताओं के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है विशेष श्रेणी के तहत उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में छूट दी जाएगी। 6 करोड रुपए का फिक्स चार्ज 3 महीने का विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को आएगा जिसे राज्य सरकार खर्च करेगी।
बात किसानों की करें तो किसानों को ट्यूबवेल के 7 फिक्स चार्ज पर 3 महीने की छूट दी जाएगी व्यवसाय उद्योग को भी 3 महीने का फिक्स चार्ज देना होगा आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडे की पेश की गई।
कैबिनेट मंत्री /शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।
1 केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट के तहत अध्यदेश लाया जाएगा।।इससे किसानों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2 वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।
3 लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।
4 आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
5 हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।