हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, इस महीने तक संपन्न कराए जाए 12 जिलों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

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हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, इस महीने तक संपन्न कराए जाए १२ जिलों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

नैनीताल: उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदेश के 12 जिलों में आगामी 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव होंगे। वहीं इसी के साथ हरिद्वार में पंचायत चुनाव अगले साल होंगे। यह आदेश आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पारित किया है। आदेश के अनुसार प्रदेश में 30 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाए।

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बता दें कि खंडपीठ ने हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में आगामी 30 नवंबर तक त्रिस्तीरय पंचायच चुनाव कराने के आदेश पारित किए हैं। हरिद्वार के बारे में कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थित वहां नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो चुनाव आयोग कोर्ट की शरण में आ सकता है। कोर्ट में सरकार ने कहा था कि चार महीनों के भीतर सभी जिलों में पंचायत चुनवा करवा दिया जाएगा, लेकिन सरकार के इस तर्क से कोर्ट सहमत नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा था कि संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में याचिका दाखिल क्यों नहीं की। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय चुनाव के लिए आदेश दे दिए हैं।