देहरादून। उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि सरकार ने 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढाई। शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने बताया की कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए है, जो वर्तमान में लागू हैं।
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कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया
प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
वहीं अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे।
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