Gyanvapi Case in High Court: हिंदू पक्ष पहुंचा हाई कोर्ट

0

वाराणसी/प्रयागराज। Gyanvapi Case in High Court:  हिंदू पक्ष वाराणसी अदालत के बाद बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी प्रकरण अब वाराणसी की अदालत से आगे बढ़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत को सुनवाई के अधिकारी के मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस बाबत चार हिंदू महिलाओं की ओर से वकील प्रभाष पांडेय और हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन बुधवार को दाखिल कर दिया है।

Sourav Ganguly BCCI President और जय शाह पद पर बने रहेंगे

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Case in High Court) में हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर अदालत से मांग की गई है कि कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को ही सुनकर कोई आदेश पारित न करे। हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल की गई कैविएट में कहा गया है कि अगर मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी अदालत द्वारा जारी आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की याचिका दायर की जाती है तो हिंदू पक्ष को भी सूचित किया जाए।

ऐसी कोई भी याचिका पर बिना हिन्दू पक्ष को सुने अदालत कोई भी आदेश पारित न करे। अगर इस बाबत मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई याचिका अदालत में आती है तो उसकी प्रतियां हिंदू पक्ष को भी दी जाएं और बिना पक्ष लिए कोई भी फैसला अदालत की ओर से जारी न किया जाए। इस मामले में फैसला देने से पूर्व हिंदू पक्ष को जरूर सूचित कर उनको सुना जाए।

दरअसल अदालत में वाद की सुनवाई का अधिकार संबंधी फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई थी। लिहाजा, हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट से कैविएट दाखिल कर मांग की गई है कि बिना हिंदू पक्ष को सुने वाराणसी की अदालत के फैसले पर मुस्लिम पक्ष की किसी भी याचिका पर फैसला लेने के पूर्व हिंदू पक्ष को जरूर सुने और दाखिल याचिका की कापी उपलब्‍ध कराए।

बोले वकील : आज ज्ञानवापी मसले पर हिंदू पक्ष की चार महिला याचिका कर्ताओं की ओर से इलाहाबाद हाइकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील या रिवीजन दाखिल की जा रही है तो उसमें कोई भी कार्रवाई बिना सुने न की जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से केस फाइल हो उसकी कापी हमें उपलब्‍ध कराई जाए। – विष्णु शंकर जैन, हिन्दू पक्ष के वकील।

यह है हिंदू पक्ष : हौजखास नई दिल्ली निवासी राखी सिंह, सूरजकुंड लक्सा वाराणसी की लक्ष्मी देवी, सरायगोवर्धन चेतगंज वाराणसी की सीता साहू, रामधर वाराणसी की मंजू व्यास, हनुमान पाठक वाराणसी की रेखा पाठक।

Uttarakhand Weather: 17 सितंबर के लिए जारी हुआ बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट

LEAVE A REPLY