पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

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मुंबई: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत ने 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है।

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आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गृहमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका दायर की थी। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने वझे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। अदालत ने कहा कि देशमुख पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में इन आरोपों की जांच होना जरूरी है।

इस्तीफा दें देशमुख

वहीं मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक अतुल भातखलकर ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए मांग की है कि गृहमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख को मंत्रिमंडल से हटाएं। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट मामले का भी सच जनता के सामने आएगा।

बीजेपी ने किया स्वागत

महाराष्ट्र बीजेपी (BJP) के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। कदम ने कहा कि अब सरकार के झूठ का पर्दाफाश जरूर होगा वरना सरकार ने तो 6 महीने के लिए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कदम ने आरोप लगाया कि इसके पहले भी राज्य सरकार कई मामलों में ऐसे ही अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर चुकी है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

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