Varanasi Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में और बढ़ा बवाल

0

वाराणसी। Varanasi Gyanvapi Mosque Case:  ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने वादी पक्ष और एडवोकेट कमिश्नर से आपत्ति मांगा है। अदालत का कहना है कि प्रार्थना पत्र की प्रति अभी तक वादी पक्ष के अधिवक्ताओं को प्राप्त नहीं करायी गयी है और न ही एडवोकेट कमिश्नर अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे में न्यायोचित होगा कि प्रार्थना पत्र की प्रति वादी पक्ष को दी जाए। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2022 की तिथि मुकर्रर कर दी है।

LPG Cylinder Price Hike: घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के दाम में हुआ इजाफा

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी का अदालत के आदेश से सर्वे करने वाले सर्वे कमीशन के कमिश्नर की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुवे प्रतिवादी पक्ष द्वारा दाखिल याचिका पर अदालत में गहमा गहमी के दरमियान जिरह पूरी हो गई है। दोनों पक्ष के अधिवक्‍ताओं की टीम और पैरोकारो की उपस्थिति में अदालत में जमकर जिरह हुई है। याचिका के वादी मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता ने जमकर जिरह करते हुए अदालत से दरखास्त किया कि सर्वे कमिश्नर बदला जाए ताकि सर्वे निष्पक्ष हो सके। वर्त्तमान सर्वे कमिश्नर वादी के तरह काम कर रहे है।

मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता ने दलील दिया कि कोर्ट ने आदेश दिया गया

अदालत में जिरह के दरमियान याचिकाकर्ता मस्जिद कमिटी के अधिवक्ता ने दलील दिया कि कोर्ट ने आदेश दिया गया था कि 6 से 7 मई तक में सर्वे करा लिया जाए, इसका ये मतलब कदापी नहीं के 6 और 7 दोनों दिन जांच की जाए। जिसके मुताल्लिक दूसरे पक्ष ने कहा अब वहां पत्थर उल्टा पलटा गया या खोदा खादी हुई तो आप जांच के बाद आरोप प्रत्यारोप करिए आपत्ति करिए लेकिन जांच करने दीजिये।

बैरीकेट हटाकर मस्जिद में जाने का तो कोर्ट ने भी आदेश नहीं दिया

जिस पर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दिया कि हम कहां जांच के लिए मना कर रहे है। हम कब कह रहे है कि जांच न किया जाए। यदि हम ऐसा कहते तो कल जो जांच हुई उसी से हम वॉकआउट कर जाते। लेकिन हम गए, जांच हुई, लेकिन अब ताला तोड़ना, बैरीकेट हटाकर मस्जिद में जाने का तो कोर्ट ने भी आदेश नहीं दिया। फिर वहां प्रशासन के बल प्रयोग की योजना क्यों हो रही थी कल, और आज उसकी तैयारी भी है।

3 घंटे से अधिक समय तक मस्जिद के पश्चिम जानिब स्थित इलाको का सर्वे किया

गौरतलब हो कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी (Varanasi Gyanvapi Mosque Case) के सर्वे हेतु अदालत ने हुक्म जारी करते हुए सर्वे कमीशन बनाया था। इस कमीशन ने कल गहमागहमी के माहोल में कल लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक मस्जिद के पश्चिम जानिब स्थित इलाको का सर्वे किया था। इस सर्वे के दरमियान दोनों पक्ष मौके पर मौजूद रहे और वादी पक्ष ने सर्वे के बाद मीडिया से बात करते हुवे आरोप लगाया कि उन्हें मस्जिद के बैरिकेटिंग से अन्दर नही जाने दिया गया, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी को दे दिया गया है। साथ ही वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा था कि कल (यानि आज शनिवार) को हम लोग मस्जिद के अन्दर सर्वे हेतु जायेगे।

Power Crisis in india: पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था के लिए समस्या बन रहा बिजली संकट

LEAVE A REPLY