Lakhimpur Kheri case : आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से शर्त के साथ मिली जमानत

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नई दिल्ली। Lakhimpur Kheri Case : केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आठ किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए दिल्ली में रहने की इजाजत दी गई है। उन्हें यूपी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी।

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मां और बेटी की देखभाल के लिए मिली जमानत

अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या मीडिया को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया है। बता दें कि उनकी मां नई दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, उनकी बेटी के पैर की इलाज चल रही है।

किसानों की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं आशीष मिश्रा

बताते चलें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri Case) जिल के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार पर निशाना साधा था।

यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को जिस एसयूवी से कुचला गया था, उसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना में एसयूवी चला रहे दो ड्राइवर की भी किसानों ने हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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