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Illegal Shelter Home : मध्य प्रदेश में अवैध बालिका गृह का खुलासा

Illegal Shelter Home

भोपाल। Illegal Shelter Home :  मध्य प्रदेश के परवालिया में अवैध रूप से चल रहे बालिका गृह पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बालिका गृह के प्रबंधक अनिल मैथ्यू को आरोपी बनाया है।

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बालिका गृह के प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज

बता दें कि भोपाल के परवलिया में बिना अनुमति के एक बालिका गृह चल रहा था। एफआईआर में बताया गया है कि बालिका गृह में 68 लड़कियां पंजीकृत हैं, जबकि 6 से 18 साल की उम्र के बीच की 26 लड़कियां लापता हैं। पुलिस ने बताया कि बाल गृह ‘बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015’ के अनुसार नहीं चलाया जा रहा था और अवैध था।

शिवराज सिंह चौहान ने सरकार से की मांग

इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सीएम ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बालगृह (Illegal Shelter Home) से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

इससे पहले मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव वीरा राणा पत्र लिखकर इस मामले का उजागर किया था। कानूनगो ने अपने पत्र में लिखा कि भोपाल में स्थित आंचल बालगृह की जांच की गई। जांच के दौरान बालगृह के अधिकारियों एवं बच्चों से बात की गई।

उन्होंने लिखा कि बातचीत में इसका खुलासा हुआ कि ये बालिका गृह पंजीकृत नहीं है और यह अवैध है। उन्होंने बताया कि बालिका गृह में करीब 68 बच्चियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जांच में सिर्फ 41 ही बच्चियां ही पाई गई।

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