पंचकूला। Gurmeet Ram Rahim : मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी गुरमीत राम रहीम को दोष मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने राम रहीम सहित चार अन्य को बरी कर दिया है।
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पंचकूला की अदालत ने सुनाई थी सजा
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरे के पूर्व कर्मचारी रणजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा 2021 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर राम रहीम को दोष मुक्त करार देकर बड़ी राहत दी है।
पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim) समेत पांचों लोगो को सजा सुनाई थी। राम रहीम समेत सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी । इसके अलावा 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा राम रहीम
सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी। दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा राम रहीम है। पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और पांच अन्य सह-आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था । गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो महिला शिष्यों के साथ अपने ‘आश्रम’ में दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।
पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने ठहराया था दोषी
उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी करने के बाद भी डेरा प्रमुख के बाहर आने की संभावना नहीं है क्योंकि दो अन्य मामलों साध्वी यौन शोषण व पत्रकार छत्रपति मामले में मिली सजा के तहत जेल में बंद है।
इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा किए फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम सहित चार अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है।
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