नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है । सोमवार को दिल्ली की आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को दो दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद आज अदालत ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है।
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इस दौरान सीबीआई के वकील ने कहा, “इस स्थिति में हम और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं।” किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और फोर्स की तैनाती की गई है।
एक ओर जहां मामला कोर्ट में चल रहा है और दृष्टि तरफ कहा जा रहा है कि सीबीआइ की कार्रवाई को अवैध बता रहे हैं। साथ ही अदालत ने सिसोदिया (Delhi Excise Policy Case) से पूछा कि वह जेल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना चाहेंगे। सीबीआइ ने मीडिया में चल रहीं खबरों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आप मामले का राजनीती करण कर रही है।
सिसोदिया ने भागवत गीता की मांग की
बताया जा रहा है कि अदालत द्वारा सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के बाद मनीष सिसोदिया ने भागवत गीता, डायरी, पेन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही सिसोदिया को दवा ले जाने की भी अनुमति दी।
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