चेन्नई। M S Dhoni : मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
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हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।
100 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की
धोनी (M S Dhoni) ने मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम आने के लिए 2014 में मामला दर्ज किया गया था।
छवि खराब करना चाहते हैं संपत कुमार: एमएस धोनी
18 जुलाई 2022 को महाधिवक्ता आर. षण्मुख सुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद एमएस धोनी ने 11 अक्टूबर को संपत कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश को लेकर अवमानना की याचिका दायर की. एमएस धोनी ने कहा था कि संपत कुमार स्पॉट फिक्सिंग को लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी ने हर्जाने के तौर पर कोर्ट से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी.
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