रांची। Chara Ghotala Judgement: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। इनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं।
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कई अभियुक्त कोर्ट नहीं पहुंचे, शाम तक हर हाल में आना ही होगा
उधर, सीबीआइ कोर्ट परिसर से यह महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि चारा घोटाला मामले (Chara Ghotala Judgement) के कई अभियुक्त अभी तक अदालत नहीं पहुंच पाए हैं। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि किसी भी सूरत में आरोपितों को शाम तक कोर्ट आना ही होगा। देखना यह होगा कि यह आरोपित किस तरीके से शाम तक कोर्ट में लाए जा रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं।
अदालत ने दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेजा
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में ट्रायल फेस रहे 6 महिला समेत 24 अभियुक्तों को साक्षय के अभाव में बरी कर दिया। मामले में कुल 99 अभियुक्त वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे थे। अदालत ने दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। साथ उनलोगों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि लालू प्रसाद इससे पूर्व चारा घोटाले के चार मामलों में सजा हो चुकी है। पांंचवें एवं अंतिम मामले में भी दोषी पाए गए हैं। इससे पूर्व सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने अदालत से अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा देने की बात कही। कहा कि अभियुक्तोंं के खिलाफ पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य मिले हैं। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मेरे मुवक्किलों के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। साथ ही उम्र को देखते हुए फैसला सुनाने का अनुरोध किया। मामले में सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। दो अभियुक्तों ने निर्णय पूर्व ही दोष स्वीकार कर चुका है। जबकि कि छह आरोपियों को सीबीआई दबोच नहीं पाई है। 8 आरोपी को सीबीआई ने वादामाफ गवाह बनाया था। सीबीआई ने कुल 170 के आरोप पत्र दाखिल की थी। जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किया गया था।
लालू यादव को 21 को सुनाई जाएगी सजा
लालू यादव को 21 फरवरी को सीबीआइ कोर्ट की ओर से आनलाइन सजा सुनाई जाएगी। वहीं अन्य ऐसे अभियुक्तों को भी कोर्ट ने आनलाइन सजा सुनाने की बात कही है। देखना यह होगा कि लालू यादव को कितने दिनों की सजा होती है।
जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत को मिल जाएगी जमानत
मालूम हो कि राजनेता रहे धुव भगत और जगदीश शर्मा को सीबीआइ कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा और जुर्माना सुनाया है। जगदीश शर्मा को तीन लाख रुपये जुर्माना और ध्रुव भगत को 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों को यही से जमानत मिल सकती है। 25- 25 के दो निजी मुचलके पर रिहा होंगे।
लालू ने कहा- तबीयत खराब है जेल नहीं रिम्स भेज दिया जाए
उधर, लालू प्रसाद अभी कोर्ट में ही मौजूद हैं। लालू यादव की ओर से इस बात के लिए आवेदन दिया गया है कि उन्हें रांची रिम्स में रखा जाए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। इस पर कोर्ट सुनवाई करेगी। संभावना है कि जेल से उन्हें रिम्स भेज दिया जाएगा। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मालूम हो कि 17 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट से लालू यादव को जमानत मिली थी। 30 अप्रैल को वह जेल से बाहर आये थे। अब पुन: जेल जा रहे हैं। फिलहाल लालू कोर्ट में ही मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे तक रहेंगे। उनके आवेदन पर सुनवाई होनी है। उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए जेल की बजाय रांची रिम्स भेजने की मांग की है। उम्मीद है कि उन्हें पहले जेल और उसके बाद देर शाम तक रिम्स लाने की व्यवस्था की जाएगी।
इस मामले में अभी 41 दोषियों को कोर्ट सुनाएगी सजा
चारा घोटाला मामले (Chara Ghotala Judgement) में सीबीआइ कोर्ट ने जहां 24 अभियुक्तों को बरी कर दिया है, वहीं 34 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए क्रमश: तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, 41 अभियुक्तों को कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा सुनाने की बात कही है। लालू यादव को भी इसी दिन आनलाइन सजा सुनाई जाएगी।
जानिए, किसको जुर्माना और किसको कितनी सजा
अशोक कुमार यादव – 120 b में सजा
मो तौहीद – एक लाख फाइन
अभय कुमार सिन्हा – दो लाख फाइन
श्यामनंदन सिंह – 75 हजार फाइन
नंदकिशोर प्रसाद – 50 हजार फाइन
सन्दीप मल्लिक – एक लाख फाइन
सरस्वती चन्द्र – 2 लाख फाइन
सुनील कुमार सिन्हा – 2 लाख फाइन
सुशील कुमार सिन्हा
राकेश गांधी – 50 हजार
शरद कुमार – 2 लाख फाइन
नयन रंजन – 50 हजार
सुलेखा देवी – 2 लाख
मदन मोहन पाठक – 75 हजार
बालकिशोर की अनुपस्थिति पर सजा नहीं सुनाया जा सका
संजय कुमार – 20 हजार का फाइन
मंजू बाला – 50 हजार
रविन्द्र प्रसाद – 50 हजार
रामनंदन सिंह – डेढ़ लाख
राजन मेहता
ध्रुव भगत – 75 हजार
जगदीश शर्मा
बीएन शर्मा – 2 लाख फाइन
जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव – 2 लाख
डॉ सुरेन्द कुमार सिंह – 2 लाख
शशि भूषण वर्मा
शैलेन्द्र कुमार सिन्हा
राकेश कुमार सिन्हा
राजेन्द्र बैठा
रामाशीष सिंह
कमल किषोर शरण का अनुपस्थित तो नहीं सुनाया
उमाकांत यादव
रामकिशोर शर्मा
रामनाथ राम
परमेश्वर प्रसास यादव
अधिचन्द चौधरी
अशोक यादव – 10 हजार 40हजार तीन साल
मो तुहिद – 3 साल व 2 लाख रुपये
अभय सिंह – 3 लाख रुपये व 3 साल सजा
श्याम नंदन सिंह – 3 साल सजा व 75 हजार
नन्द किशोर प्रसाद – 3 साल सजा व 50 हजार
संदीप मल्लिक – 3 साल सजा व 1 लाख रुपये
सरस्वती चंद्र – 2 लाख
सुइल सिंह – दो लाख रुपये
सुशील सिंंह – 2 लाख व 3 साल सजा
राकेश गांधी 3 साल की सजा व 50 हजार
शरद कुमार – 2 लाख रुपये
नयन रंजन – 10 हजार रुपये व तीन वर्ष सजा
सुलेखा देवी – 2 लाख रुपये
मैदन मोहन पाठक – 75 हजार
बाल किशन शर्मा – 3 वर्ष की सजा
संजय कुमार – 30 हजार रुपये
अंजू बल जायसवाल
रविन्द्र प्रसाद – 50 हजार
राम नंदन सिंह
राजन मेहता – एक साल की सजा व 50 लाख रुपये
इनको वारंट जारी
शशि भूषण वर्मा
शैलेन्द्र सिंह
राकेश कुअंर
राजेन्द्र बैठा
रामाशीष सिंह
उमाकांत यादव
राम किशोर शर्मा
रामनाथ राम
परमेश्वर प्रसाद यादव
अधिप चंद्र चौधरी
अभियुक्तों की सूची में दूसरे नंबर पर दर्ज है लालू का नाम
रांची के मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव सीबीआइ कोर्ट में हाजिर होने पहुंच चुके हैं। उधर सीबीआई कोर्ट मैं आज की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि चारा घोटाला (Chara Ghotala Judgement) कि इस मामले में सीबीआई ने अभियुक्तों की जो सूची कोर्ट में सुपुर्द की है उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम दूसरे नंबर पर दर्ज है।
जतरा बनाकर कोर्ट पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव
उधर, गेस्ट हाउस से मिली जानकारी के अनुसार, लालू यादव ने मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में पहले पूजापाठ किया। पूजा के बाद दही खाकर जतरा बनाया। इसके बाद अदालत के लिए रवाना हुए। स्टेट गेस्ट हाउस से महज एक किलोमीटर की दूरी पर है सीबीआइ अदालत।
कोर्ट के बाहर कार्यकर्तओं की भारी भीड़
चारा घोटाले मामले (Chara Ghotala Judgement) में फैसला 11:45 बजे से सुनाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। लालू यादव कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरे कोर्ट परिसर में जहां सन्नाटा है, वहीं सीबीआइ कोर्ट के बाहर की राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। हर कोई लालू प्रसाद को देखना चाहता है। ऐसा कम ही मौका आता है जब किसी केस की सुनवाई में अधिवक्ताओं की भीड़ जुटे। आज समर्थक ही नहीं, वकील भी अपना काम छोड़ कर चारा घोटाले की अपडेट लेने को आतुर हैं। हालांकि सुरक्षा सुरक्षा दृष्टिकोण से सीबीआइ कोर्ट सिर्फ केस से जुड़े अधिवक्ताओं को ही जाने की अनुमति है। समर्थक तो दूर, अन्य अधिवक्ता को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
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