पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने नियमित जमानत के लिए किया दिल्ली HC का रुख

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galaxymedia-पी. चिदंबरम
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नई दिल्ली,INX Media case: केंद्रीय जांच एजेंसी (central bureau of invesigation) द्वारा दायर एक मामले में पूर्व केंद्रीय वित्‍त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम ने नियमित जमानत (regular bail application) के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी न्यायिक हिरासत (judicial custody) को भी कोर्ट में चैलेंज किया है। पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने नियमित जमानत के लिए किया दिल्ली HC का रुखचिदंबरम पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में 2007 में 305 करोड़ का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितता बरती गई।

यहां पर बता दें कि वित्त मंत्री के रूप में पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितता बरती गई।

इसी मामले में सीबीआइ ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी (First information report) दर्ज की थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में 2017 में ही धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (Uniter progressive) के 10 साल शासन के दौरान चिदंबरम 2004 से 2014 तक देश के गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री रहे थे।

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