नई दिल्ली: Harassment Case भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें अदालत से राहत मिल गई। अदालत ने सांसद को पहलवान यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की है। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा- जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा-हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए।
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20 जुलाई को होगी नियमित जमानत पर सुनवाई
इस पर कोर्ट ने बृजभूषण (Harassment Case) को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगा। कोर्ट ने बृज भूषण के अलावा दूसरे आरोपित विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी है। 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
जज ने 07 जुलाई को बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को तलब किया था और उन्हें आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने बृजभूषण खिलाफ IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन टिप्पणी), 354 डी (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट दायर किया था। वहीं POCSO मामले में, नाबालिग ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए। बीजेपी विधायक बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
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